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शिक्षा का अधिकार कानून का मामला : 62 का नामांकन, भेजी 109 की सूची, मिला पैसा

पटना : शिक्षा का अधिकार कानून हर स्कूलों में लागू हो. लेकिन, अधिकांश स्कूल इस कानून से खुद को बचाने में लगा है. नामांकन की प्रक्रिया भले ही अप्रैल में शुरू होती है. लेकिन, नामांकन लेने में निजी विद्यालय महीनों लगा देते है. यह हाल किसी एक जिले का नहीं, बल्कि प्रदेश भर के जिलों […]

पटना : शिक्षा का अधिकार कानून हर स्कूलों में लागू हो. लेकिन, अधिकांश स्कूल इस कानून से खुद को बचाने में लगा है. नामांकन की प्रक्रिया भले ही अप्रैल में शुरू होती है. लेकिन, नामांकन लेने में निजी विद्यालय महीनों लगा देते है. यह हाल किसी एक जिले का नहीं, बल्कि प्रदेश भर के जिलों का है. जहां कई जिले नामांकन लेने में फेल है, ताे वहीं कई जिलों में नामांकन लिया ही नहीं गया और आरटीइ के तहत मिलनेवाले पैसे ले लिये. ऐसा ही एक मामला भागलपुर जिला के आरटीइ रिपोर्ट में देखने को मिला है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी के अनुसार भागलपुर जिला में 2013-14 में आरटीइ के तहत नामांकन लेनेवाले बच्चों की कुल संख्या 62 है. लेकिन, विभाग के पास 109 बच्चों की लिस्ट भेजी गयी. विभाग ने 109 बच्चों के लिए 4311 रुपये के हिसाब से 469899 रुपये स्कूलों को भेज दिया.
47 बच्चों का नहीं है कोई हिसाब : भागलपुर जिला में 2011-12 में 52 बच्चों ने नामांकन लिया. वहीं, 2012-13 में भी 52 बच्चों का नामांकन आरटीइ के तहत लिया गया. 2013-14 में 62 बच्चों का नामांकन हुआ. लेकिन, विभाग के पास 109 बच्चों की सूची भेजी गयी. कुल 213 बच्चों के नामांकन पर विभाग ने 918243 रुपये आरटीइ के तहत स्कूलों को भेज दिया. अब जब सूचना के अधिकार के तहत 109 बच्चों की सूची मांगी जा रही है, तो यह उपलब्ध नहीं हो पा रही है. 47 बच्चों का नाम न तो विभाग के पास है और न ही भागलपुर डीइओ के पास ही है.

कई स्कूल तो ऐसे है, जिन्होंने नामांकन तो 2011 में लिया. लेकिन, जब उनसे 2013-14 में नामांकित बच्चों की सूची मांगी गयी, तो स्कूल ने उन्हीं बच्चों की सूची उपलब्ध करवा दी, जिनका नामांकन 2011 में लिया गया था. ऐसा ही एक स्कूल आनंदराम ढंढनिया सरस्वती विद्यामंदिर वंशी झा लेन, बूढ़ानाथ रोड, भागलपुर में है. इस स्कूल ने 2011 में दस बच्चों का नामांकन लिया. इन दस बच्चों के नामांकन की तिथि भी स्कूल में उपलब्ध है. लेकिन, जब स्कूल से 2013-14 में शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकित बच्चों की लिस्ट मांगी गयी, तो स्कूल ने इन्हीं दस बच्चों का नाम दुबारा से भेज दिया.

एक तरफ कई स्कूल माइनोरिटी के नाम पर नामांकन लेने से भागते है. भागलपुर जिला में कुल आठ आइसीएसइ बोर्ड के स्कूल है. लेकिन, इसमें से एक भी स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन नहीं लेता है. स्कूलों की दलील है कि आइसीएसइ बोर्ड की ओर से निर्देश है कि उन्हें शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन नहीं लेना है.
अिधकारी बोले
शिक्षा के अधिकार के तहत हर स्कूल को नामांकन लेना होता है. कितने स्कूलों ने नामांकन लिया, इसका रिपोर्ट स्कूलों से मांगा गया है. साथ में छात्रों की संख्या भी मांगी गयी है. गलत पाये जाने पर स्कूलों पर कार्रवाई होगी.
फूल चौधरी, डीइओ, भागलपुर

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