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घूसखोर बीइओ को मिला चार साल का कारावास
इओयू गठन के बाद सजा का पहला मामला पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजभूषण सिंह ने घूस लेने के मामले में सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिवनंदन सिंह सुमन को भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये […]
इओयू गठन के बाद सजा का पहला मामला
पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजभूषण सिंह ने घूस लेने के मामले में सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिवनंदन सिंह सुमन को भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है.
उक्त मामला मध्य विद्यालय धनपुरा सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षक बालमुकुंद सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत दर्ज कर यह आरोप लगाया कि परिवादी संकुल समन्वयक हैं, जिसके अंतर्गत नौ मध्य विद्यालय और नौ प्राथमिक विद्यालयआते हैं.
विद्यालय के निरीक्षण में नहीं जाने के एवज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने पांच सौ रुपये प्रति विद्यालय प्रति माह की दर से तथा छात्रवृत्ति एवं पोशाक राशि का दस प्रतिशत कमीशन के रूप में मांग कर रहे थे. मांग को पूरा नहीं करने पर पदमुक्त की धमकी देते थे. बाद में परिवादी को पदमुक्क्त भी कर दिया गया तथा पुन: बहाल के लिए 50 हजार रुपये घूस मांगा.
इसकी शिकायत पर सात मार्च, 2014 को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 30 हजार रुपये घूस लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई के विशेष लोक अभियोजन बीएन सिंह ने अदालत में कुल 11 गवाहों से गवाही करवायी. अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है. आर्थिक अपराध इकाई के गठन के बाद यह पहला मामला है, जिसमें अभियुक्त को सजा मिली है.
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