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आचार संहिता उल्लंघन करने पर होगी प्राथमिकी
मनेर : पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा लगातार धारा 144 आर्दश आचार संहिता का किया जा रहा उल्लंघन को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों ने मनेर हाइस्कूल के सभागार में प्रत्याशियों के साथ बैठक की. इस दौरान सीओ अंजू सिंह ने प्रत्याशियों को बताया कि लोग लगातार आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे […]
मनेर : पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा लगातार धारा 144 आर्दश आचार संहिता का किया जा रहा उल्लंघन को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों ने मनेर हाइस्कूल के सभागार में प्रत्याशियों के साथ बैठक की. इस दौरान सीओ अंजू सिंह ने प्रत्याशियों को बताया कि लोग लगातार आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे है, जिसे लेकर यह बैठक की गयी.
सीओ ने प्रत्याशियों को बताया कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति के घर पर बैनर, पोस्टर व होर्डिंग आदि चुनाव प्रचार का सामान नहीं लगायेंगे. बिना अनुमति के चुनाव प्रचार के लिए बाजा, रैली, जुलूस आदि नहीं करेंगे. नुक्कड़ सभा के साथ ही स्थल का परमिशन लेना होगा. भोज-भात, दारू पिलाने, मुरगा खिलाने समेत अन्य कार्य पर लगाम लगाना होगा. जिला पर्षद , मुखिया, समिति सदस्य को चालीस हजार रुपये तक ही खर्च करना होगा.
अगर जुलूस व सभा करनी है तो दानापुर एसडीओ, सहायक निर्वाची पदाधिकारी व थानाध्यक्ष को सूचना देकर आदेश लेनी होगी. जनसंपर्क के लिए प्रत्याशी समेत मात्र पांच लोग ही दिखाई देने चाहिए. अगर कोई भी प्रत्याशी लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. दरवेशपुर दक्षिणी से समिति सदस्य के प्रत्याशी पूनम देवी ने बैठक में मुद्दा उठाया कि मतदान केंद्र संख्या (5) पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह समिति सदस्य शैल देवी प्रत्याशी के घर में है.
इनके द्वारा मतदान के क्रम में धांधली की आशंका जतायी. सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने मतदान केंद्र को हटाने का भरोसा देते हुए इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को देने की बात कही.
इसके अलावे प्रत्याशियों को आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. वहीं सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन सभी बातों का विशेष ख्याल रखेंगे. पंचायत में धारा 144 लागू है. मौके पर शिक्षक गजेंद्र कुमार, प्रेम प्रकाश यादव, लाल किशोर सिंह आदि मौजूद थे.
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