पटना : राज्य में देसी और मसालेदार शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद अब सरकार ने ताड़ी की सार्वजनिक बिक्री पर रोक लगा दी है. मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक द्वारा मीडिया को दी गयी सूचना के मुताबिक अगर कोई पेड़ से ताड़ी उतारकर पिता है तो उसपर कार्रवाई नहीं की जायेगी. सार्वजनिक स्थलों पर दुकान सजाकर ताड़ी बेचने पर विक्रेता को जेल भेजा जायेगा.
जिला उत्पाद अधिकारियों को निर्देश
राज्य के सभी उत्पाद अधीक्षक, सहायक उत्पाद अधीक्षक और उत्पाद आयुक्ततों से मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉफ्रेंसिग के जरिये बातचीत की. प्रधान सचिव ने उत्पाद संशोधन विधेयक की नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि ताड़ी पर छूट व्यक्तिगत खपत के लिये दी गयी थी. नियमावली में जो अधिनियम है उसके मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर दुकान लगाकर ताड़ी नहीं बेची जा सकती है.
घर में महुआ फल रखना मना
इतना ही नहीं नियम यहां तक बना दिया गया है कि यदि किसी के घर में पांच किलो से ज्यादा महुआ बरामद हुआ तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा. प्रधान सचिव के मुताबिक महुआ से भी शराब बनाने की खबरें लगातार मिल रही थी. उसके बाद सरकार ने उस पर भी कड़ी नजर रख रही है.
ताड़ी में अवैध शराब मिलाने की मिली थी सूचना
उत्पाद विभाग को शराब बंदी के कुछ ही घंटो बाद विभिन्न माध्यमों से पता चला कि ताड़ी की खपत बढ़ गयी है और अचानक ताड़ी पीने वाले भी बढ़ गये हैं. इसका फायदा उठाकर धंधे बाज ताड़ी में अवैध शराब और नशीली पदार्थ मिलाकर पिला रहे हैं. जैसे ही यह खबर विभाग को मिली उसके बाद ताड़ी को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.