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प्रचार में सुबह छह से रात 10 बजे तक कोई प्रतिबंध नहीं

पटना : पंचायत चुनाव में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिये गये स्पष्ट निर्देश के बाद भी कई जिला के अनुमंडल पदाधिकारी मनमानी आदेश जारी कर रहे हैं. इससे जनप्रतिनिधियों में प्रचार कार्य में परेशानी हो रही है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार में सुबह छह बजे से रात […]

पटना : पंचायत चुनाव में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिये गये स्पष्ट निर्देश के बाद भी कई जिला के अनुमंडल पदाधिकारी मनमानी आदेश जारी कर रहे हैं.
इससे जनप्रतिनिधियों में प्रचार कार्य में परेशानी हो रही है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार में सुबह छह बजे से रात के 10 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. आयोग ने 11 मार्च 2016 के पत्र संख्या 1680 में लाउडस्पीकर को लेकर स्पष्ट निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेजा है.
जिलाधिकारियों को भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि लाउडस्पीकरों का उपयोग शाम छह बजे से रात के 10 बजे तक किया जा सकता है. 10 बजे रात के बाद इसके प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती. किसी आम सभा या जुलूस के लिए उपर्युक्त समय के अतिरिक्त लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए सक्षम पदाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति आवश्यक है.
इस तरह के अनुमति देने के पहल सरकारी पदाधिकारी संतुष्ट हो लेंगे कि इससे जनसाधारण के अमन चैन में कोई बाधा नहीं होगी.
जिस अवधि के लिए अनुमति दी जायेगी उस समय का उल्लेख किया जायेगा. निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे सहायक यंत्रों के साथ जब्त कर लिया जायेगी.
उम्मीदवार या उनके समर्थक किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी वाहन के साथ करना चाहते हैं तो वे सक्षम पदाधिकारी को उस वाहन का निबंधन संख्या की लिखित सूचना देंगे जिसके साथ लाउडस्पीकर का उपयोग किया जायेगा. अनुमति देने वाले पदाधिकारी अपने आदेश में उक्त वाहन की निबंधन संख्या निश्चित रूप से अंकित करेंगे. बिना अनुमति के वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
लाउड स्पीकर का उपयोग विद्यालय, अस्पताल या धार्मिक स्थल के निकट नहीं किया जा सकता है. सभी अभ्यर्थी व उनके समर्थक किसी निर्धारित स्थल या घूमते वाहन के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए लिखित सूचना देंगे तथा उनसे परमिट प्राप्त करेंगे. निर्वाची पदाधिकारी व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि किसी भी लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमिट देंगे और वह निर्देश के विपरीत नहीं हो. मतदान के 48 घंटे के पहले उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

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