पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन वाहनों के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन यातायात से संबंधित सभी तरह के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पर जनसाधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ छूट दी गयी है. मालूम हो कि […]
पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन वाहनों के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन यातायात से संबंधित सभी तरह के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पर जनसाधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ छूट दी गयी है. मालूम हो कि पहले चरण का मतदान 24 अप्रैल से आरंभ होनेवाला है.
इसे देखते हुए चुनाव से अलग उद्देश्यों के लिए कुछ वाहनों को चलाने की अनुमति दी जायेगी. आवश्यक सेवाओं एंबुलेंस, दूध, पानी टैंकर, बिजली सेवा वाले वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें, टैक्सी, तीन पहिया वाहन, रिक्शा जिनसे आवश्यक परिस्थिति के चलते रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक पहुंचना हो, निजी वाहन का उपयोग बीमार या लाचार व्यक्तियों को खुद के लिए किया जाता है.
कोई वाहन मालिक द्वारा निजी कार्यवश जो चुनाव से संबंधित नहीं हो उसे प्रयोग में लाया जा सकता है. मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए मालिक द्वारा स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए बूथ पर ले जाने के लिए किया जा सकता है.
पंचायतों में बैनर व पोस्टर लगा हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन : मनेर. निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बाद भी मेनर प्रखंड की कई पंचायतों में धड़ल्ले से होर्डिंग, पोस्टर व बैनर टांग कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन धड़ल्ले से किया जा रहा है. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस बात सूचना कई पंचायतों के ग्रामीणों ने निर्वाची पदाधिकारी को दी है.