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शहाबुद्दीन-मंत्री की मुलाकात जेल नियमानुसार ही करायी गयी : जेल IG
पटना : सीवान जेल में पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात और उनके साथ खाने-पीने की तसवीर मंगलवार को दिन भर चर्चा में रही. जेल आइजी आनंद किशोर ने कहा कि मुलाकात जेल मैनुअल के अनुसार ही करायी गयी थी. मंत्री ने इसके लिए जेल अधीक्षक से आवेदन किया […]
पटना : सीवान जेल में पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात और उनके साथ खाने-पीने की तसवीर मंगलवार को दिन भर चर्चा में रही. जेल आइजी आनंद किशोर ने कहा कि मुलाकात जेल मैनुअल के अनुसार ही करायी गयी थी.
मंत्री ने इसके लिए जेल अधीक्षक से आवेदन किया था. जेल आइजी ने कहा कि इस मामले में सीवान डीएम से रिपोर्ट मांगी गयी थी. इसके बाद सीवान डीएम ने एसडीओ व एसडीपीओ की जांच कमेटी बना कर इसकी जांच करायी. जांच कमेटी ने जेल मैनुअल के अनुसार मुलाकात किये जाने की रिपोर्ट दी है.जेल में यह मुलाकात रविवार को हुई थी. सोशल मीडिया पर इसकी तसवीर वायरल होने पर लोगों को इसकी जानकारी हुई. सीवान जेल के अधीक्षक राधेश्याम सुमन ने भी इसकी पुष्टि की.
वे जेल में दिन के 12 बजे से 12:25 तक रहे थे. इसको लेकर सदन के बाहर भी खूब चर्चा रही. सदन के बाहर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से जब इसके बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है.
वहीं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इसका अपने अंदाज में जवाब दिया. कहा कि भाजपा को अब कोई दूसरा काम नहीं रह गया है. वह ऐसे ही सवाल उठाती रहती है. जेल में शहाबुद्दीन से मिलने गये मंत्री को नाश्ता-पानी कराने में कोई बुराई नहीं है. जेल में मिलनेवालों को नाश्ता कराना तो चलता ही है. इसमें क्या अपराध है? भाजपा वालों को कोई काम रह गया है, इसलिए ही इस तरह का बयान दे रहा है.
भाजपा नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि एक तरफ दुष्कर्म के आरोपित राजद विधायक को एक महीने से गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री दर्जनों हत्या व आपराधिक घटनाओं के सजायाफ्ता शहाबुद्दीन से मिलने जेल जा रहे हैं. नीतीश कुमार जवाब दें, क्या यही सुशासन है? क्या ऐसे मंत्री को बरखाश्त नहीं करना चाहिए. गौरतलब है कि शहाबुद्दीन को अपहरण के बाद दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में उम्रकैद कैद की सजा मिली हुई है.
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