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हत्या मामले में पिता व चार पुत्रों को उम्रकैद
पटना : पटना की अदालत ने जमीन विवाद के मामले में गोली मार कर हत्या करने के मामले में पिता व चार बेटों को आजीवन कारावास व 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. उपर्युक्त मामला मसौढ़ी के कादिरगंज थाने से संबंधित है. आठ मई, 2010 को अभियुक्तों ने हथियार से लैस होकर कादिरगंज […]
पटना : पटना की अदालत ने जमीन विवाद के मामले में गोली मार कर हत्या करने के मामले में पिता व चार बेटों को आजीवन कारावास व 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
उपर्युक्त मामला मसौढ़ी के कादिरगंज थाने से संबंधित है. आठ मई, 2010 को अभियुक्तों ने हथियार से लैस होकर कादिरगंज के पकौड़ा गांव निवासी रामाश्रय मिस्त्री ने अपने पुत्रों के साथ आकर कौशल्या देवी को घर से उठा कर ले गये तथा गोली मारकर हत्या कर दी.
उक्त मामला कौशल्या देवी की पतोहू अनिता देवी के फर्द बयान पर कादिरगंज थाना में कांड संख्या 11/2010 दर्ज किया गया था.
मामले में रामाश्रय मिस्त्री के अलावा राजू उर्फ राजकुमार मिस्त्री, संजय मिस्त्री, बब्बन मिस्त्री व रविशंकर मिस्त्री को नामजद अभियुक्त बनाया गया. इस मामले में सरकारी वकील रामदेव पासवान ने कुल नौ गवाहों से गवाही करवायी. अदालत ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34, 364 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.
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