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बिहार : पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों के खर्च की सीमा हुई दोगुनी

पटना : बिहार में इसी वर्ष पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है. चुनाव के मद्देनजर मुखिया, सरपंच समेत सभी स्तर के पंचायत स्तर जनप्रतनिधियों को चुनाव में पहले से दोगुना पैसे खर्च करने की अनुमति सरकार ने दे दी है. अब पंचायत चुनाव के उम्मीदवार खुलकर खर्च कर सकेंगे. राज्य सरकार ने मंगलवार को […]

पटना : बिहार में इसी वर्ष पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है. चुनाव के मद्देनजर मुखिया, सरपंच समेत सभी स्तर के पंचायत स्तर जनप्रतनिधियों को चुनाव में पहले से दोगुना पैसे खर्च करने की अनुमति सरकार ने दे दी है. अब पंचायत चुनाव के उम्मीदवार खुलकर खर्च कर सकेंगे. राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को अनुमति दे दी. मंत्रिपरिषद की बैठक में 39 प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि नये नियम के मुताबिक, चुनाव में जिला परिषद सदस्य एक लाख तक, मुखिया और सरपंच 40 हजार, पंचायत समिति सदस्य 30 हजार और ग्राम पंचायत सदस्या और कचहरी पंच 20 हजार खर्च कर सकते हैं. चुनावी खर्च में बढ़ोतरी करने का यह निर्णय सरकार ने मौजूदा समय में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लिया है. पिछले वर्षों की तुलना में इस बार चुनावी खर्च में करीब दोगुना की बढ़ोतरी हुई है.

राज्य पंचम वित्तीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित कर दिया है. इसमें पंचायत स्तरीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए तीन प्रमुख अनुशंसाएं की गयी हैं, जिसे राज्य सरकार ने मान लिया है. तीनों अनुशंसाएं पंचायती और नगर स्तरीय संस्थानों को वित्तीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी हैं. अब रुपये का बंटवारा इसी फॉर्मूले पर होगा. जिसमें राज्य को जितना कर राजस्व प्राप्त होता है, उसमें होने वाले व्यय का 2.75 प्रतिशत पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को ग्रांट और हस्तांतरण के दौर पर दिया जायेगा. कुल व्यय का 8.85 प्रतिशत स्थानीय नगर निकायों (यूएलबी) को दिया जायेगा और पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के बीच रुपये के बंटावारे का अनुपात 70:30 का होगा. वहीं एक और फैसले में अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट को एक साल के लिए राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया है.

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