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आइजीआइसी की बदहाली पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
सरकारी वकील को जायजा लेने का निर्देश पटना : पटना उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आइजीआइसी) की बदहाली पर नाराजगी जाहिर की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकारी वकील मधुरेश कुमार को वहां के हालात का […]
सरकारी वकील को जायजा लेने का निर्देश
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आइजीआइसी) की बदहाली पर नाराजगी जाहिर की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकारी वकील मधुरेश कुमार को वहां के हालात का जायजा लेने का आदेश दिया है.
सरकारी वकील हृदय रोग संस्थान का जायजा लेकर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे. इसके बाद काेर्ट आगे की कार्रवाई करेगी. गौरतलब है कि प्रभात खबर ने 28 जनवरी को इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान परिसर की बदहाली पर पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की थी. यह संस्थान पीएमसीएच परिसर में स्थित है.
मेडिकल काॅलेजों में अतिक्रमण पर कोर्ट का रुख कड़ा : पटना. पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी मेडिकल काॅलेजों की जमीन पर अतिक्रमण मामले में कड़ा रूख अख्तियार किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नौ मार्च को इस संबंध में सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि मेडिकल काॅलेज परिसर में कितने खटाल और अन्य अवैध निर्माण किये गये हैं. कोर्ट ने सरकार से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है.
जिलों में बन गये कोर्ट, नहीं है आधारभूत सुविधा : कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को जिलों एवं अनुमंडलों में मुंसिफ और सब जजों की कोर्ट निर्माण हो जाने के बावजूद सुविधा नहीं होने पर गहरी नाराजगी जतायी. काेर्ट ने इस मामले में नौ मार्च को ऐसे सभी कोर्ट और वहां उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जानकारी मांगी है.
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