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महिला शिक्षिका को नहीं मिल रहा न्याय

न्यायालय ने कार्रवाई पर लगायी रोक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग में काउंसेलिंग से सुनवाई पटना सिटी : दीदारगंज थाना के बराठपुर प्राथमिक विद्यालय की पंचायत शिक्षिका अनुपमा सिन्हा द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ दर्ज शिकायत में न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. दीदारगंज के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने […]

न्यायालय ने कार्रवाई पर लगायी रोक
कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग में काउंसेलिंग से सुनवाई
पटना सिटी : दीदारगंज थाना के बराठपुर प्राथमिक विद्यालय की पंचायत शिक्षिका अनुपमा सिन्हा द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ दर्ज शिकायत में न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. दीदारगंज के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि न्यायालय से यह आदेश 19 जनवरी को निर्गत किया गया है, जबकि मामले में सुनवाई पुलिस अधीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा काउंसेलिंग के माध्यम से करायी जा रही है.
क्या है मामला : महिला शिक्षिका ने दीदारगंज थाना में 17 दिसंबर, 2015 को कांड संख्या 288/15 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. धारा 354, 354 बी व 354 सी में दर्ज प्राथमिकी में शिक्षिका ने प्रभारी प्राचार्य कुमार सोनू के खिलाफ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने व संबंध के बाद ही स्कूल में काम देने की बात कही है.
शिकायत में यह भी गया है कि मानसिक तौर से प्रताड़ित करने के साथ जबरन गोवा चलने व बाइक पर बैठाने का भी दवाब देते हैं. थानाध्यक्ष की मानें, तो महिला शिक्षिका व प्राचार्य दोनों अनुसूचित जाति वर्ग से हैं. ऐसे में मामले की सुनवाई पुलिस अधीक्षक कमजोर वर्ग के पास चल रही है.
पुलिस सूत्रों की मानें, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भी जांच प्रतिवेदन में महिला शिक्षिका के तबादले की अनुसंशा की थी, जबकि ग्रामीणों ने भी हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन शिक्षिका के खिलाफ दिया है. थानाध्यक्ष के अनुसार महिला शिक्षिका पहले पति को छोड़ चुकी है. दूसरे पति को प्रताड़ना में जेल भेजवा चुकी है. शिक्षिका के अनुसार न्याय के लिए डीओ से लेकर मंत्री तक से गुहार लगा चुकी. उसकी बात कोई नहीं सुनता.

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