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10 बजे रात के बाद नहीं बजेगा डीजे

बैठक में भरे 150 लोगों ने बांड 15 तक हर हाल में हो प्रतिमा विसर्जन पटना सिटी : मैरेज हाॅल व डीजे के संचालक और बैंडवाले यह सुनिश्चत करें कि रात दस बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में बैंड नहीं बजायेंगे. इतना ही नहीं साइलेंट जोन की एक सौ मीटर की परिधि में भीध्वनि […]

बैठक में भरे 150 लोगों ने बांड
15 तक हर हाल में हो प्रतिमा विसर्जन
पटना सिटी : मैरेज हाॅल व डीजे के संचालक और बैंडवाले यह सुनिश्चत करें कि रात दस बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में बैंड नहीं बजायेंगे. इतना ही नहीं साइलेंट जोन की एक सौ मीटर की परिधि में भीध्वनि प्रदूषण नहीं हो, यह सुनिश्चित करें. कुछ इसी तरह का निर्देश मंगलवार को एसडीओ योगेंद्र सिंह ने बैठक में दिया.
बैठक में एसडीओ ने स्पष्ट कहा कि आवासीय क्षेत्र में स्थित मैरिज हालसंचालक भी यह सुनिश्चित करें कि लाउडस्पीकर तेज आवाज में नहीं बजे.
बैठक में उपस्थित बैंडवाले , डीजे व मैरिज हाल संचालकों से बांड भी भरवाया गया. बैठक में लगभग 150 लोगों ने बांड भरे. नियम नहीं माननेवाले बैंडवालों का वाहन जब्त कर जुर्माना लगाने का आदेश भी थानाध्यक्षों को दिया गया. बैठक में डीएसपी हरि मोहन शुक्ला व थानाध्यक्ष भी उपस्थित थे. एसडीओ ने सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन भी पंद्रह तक हर हाल में करा देने का निर्देश दिया.
रखी अपनी परेशानी
बैठक में लोगों ने अपनी परेशानियों को भी रखा. बैंडवालों का कहना था कि 30 अप्रैल तक की अग्रिम बुकिंग द्वितीय पाली में की गयी है. ऐसे में इस समय तक उनको राहत मिले. एसडीओ ने बताया कि ऐसा नहीं होगा, आप बुकिंग करानेवालों को इस नियम से अवगत करा दें.
प्रेशर हॉर्न करें नष्ट
बैठक में उपस्थित डीएसपी व थानाध्यक्षों को एसडीओ ने स्पष्ट आदेश दिया कि वाहन जांच के दरम्यान जिस वाहन में प्रेशर हॉर्न मिले, उसे तत्काल वाहन से निकाल नष्ट कर दें और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाएं. दूसरी, बार पकड़े जाने की स्थिति में जुर्माना राशि दोगुनी हो जायेगी.

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