Advertisement
किरायेदारों को अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने में नहीं होगी परेशानी
पटना : अब जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में किरायेदारों को दिक्कत नहीं होगी. इसमें नगर निगम ने बड़ी राहत दी है. किरायेदारों को बस अपने वार्ड पार्षद से इसके लिए कागजी खानापूर्ति करनी होगी. इसके बाद वे आसानी से जन्म प्रमाणपत्र बनवा लेंगे. यही प्रक्रिया मृत्यु प्रमाणपत्र में भी अपनायी जायेगी. गौरतलब है कि नगर विकास […]
पटना : अब जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में किरायेदारों को दिक्कत नहीं होगी. इसमें नगर निगम ने बड़ी राहत दी है. किरायेदारों को बस अपने वार्ड पार्षद से इसके लिए कागजी खानापूर्ति करनी होगी.
इसके बाद वे आसानी से जन्म प्रमाणपत्र बनवा लेंगे. यही प्रक्रिया मृत्यु प्रमाणपत्र में भी अपनायी जायेगी. गौरतलब है कि नगर विकास विभाग के निर्देश के आलोक में नगर आयुक्त ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन में होल्डिंग टैक्स की वर्तमान रसीद लगाना अनिवार्य है.
इससे किरायेदारों की मुश्किलें काफी बढ़ गयीं. इस समस्या को वार्ड पार्षद बालेश्वर सिंह ने निगम बोर्ड की बैठक में उठाया. इस पर मेयर ने इसमें संशोधन करते हुए कहा कि किरायेदारों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो संबंधित वार्ड पार्षद से स्वीकृति लें. इसके आधार पर प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा.
हालांकि, नगर आयुक्त जय सिंह ने कहा कि जन्म-मृत्युप्रमाण पत्र में होल्डिंग रसीद विभागीय निर्देश पर अनिवार्य किया गया है. हालांकि प्रधान सचिव से किरायेदार व झोग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए होल्डिंग रसीद की बाध्यता पर विचार करने को लेकर पत्र भेजेंगे. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement