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पेंशन अदालत में 170 मामलों का किया गया निबटारा

पटना : बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी एवं उसकी सहयोगी कंपनी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी से संबंधित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित सेवांत लाभ के मामलों के निष्पादन के लिए शुक्रवार को विद्युत भवन परिसर में पेंशन […]

पटना : बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी एवं उसकी सहयोगी कंपनी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी से संबंधित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित सेवांत लाभ के मामलों के निष्पादन के लिए शुक्रवार को विद्युत भवन परिसर में पेंशन अदालत आयोजित की गयी.
पेंशन अदालत में 170 मामलों का निष्पादन किया गया और करीब 34 करोड़ का भुगतान किया गया. काफी अरसे बाद पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था. इसमें कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से संबंधित सेवांत लाभ के लंबित मामलों जैसे पेंशन, उपादान, बचत योजना, उपार्जित अवकाश नगदीकरण, एसीपी वेतन पुनरीक्षण/पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य दावों के निबटारा किया गया. 11 जनवरी तक आवेदन मांगा गया था. कुल 231 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें कुल 170 मामलों में स्वीकृति आदेश जारी
कर दिया गया है एवं सभी 170 मामलों में करीब 34 करोड़ रुपये काभुगतान कर दिया गया है. कंपनी के सीएमडी ने कई मामलों का आॅन द स्पाॅट निबटारा किया. कोर्ट और उत्तराधिकार विवाद वाले मामलों का निबटारा नहीं हो सका.
इस प्रकार के पेंशन अदालत का आयोजन मुख्यालय पर प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर करने का निर्णय किया गया है.ताकि लंबित सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जा सके एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को समुचित लाभ मिल सके. अगली पेंशन अदालत 29 अप्रैल को आयोजित की जायेगी. इस मौके पर सभी कंपनी के एमडी थे.

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