27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राज्य निर्वाचन आयोग का मॉडल कोड, धार्मिक स्थल नहीं बनेंगे प्रचार मंच

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को इसका पालन किया जाना आवश्यक है. आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई भी प्रत्याशी मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों का प्रयोग प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है. […]

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को इसका पालन किया जाना आवश्यक है. आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई भी प्रत्याशी मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों का प्रयोग प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है. अगर कोई प्रत्याशी इस तरह के मंच का उपयोग करते हुए धार्मिक तनाव पैदा करता है तो उसे साल का कारावास या आर्थिक दंड या दोनो सजा सुनायी जा सकती है. इसी तरह से धर्म, नस्ल व जाति के आधार पर शत्रुता पैदा करता है तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है.
पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव में कई प्रकार की सावधानियों को अपनाने की जरूरत है. चुनाव में प्रत्याशियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पुराने रिकार्ड और उनके कार्यों के आधार पर की जानी चाहिए. अगर कोई प्रस्तावित सभा है तो उसके स्थान व समय के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित कर अनुमति प्राप्त कर ली जाये.

यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंध या निषेधाज्ञा लागू है तो उसका पालन किया जाना आवश्यक है. यदि उसमें छूट आवश्यक है तो उसके लिए आवेदन कर समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाये. सभा के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति आवश्यक है. अगर जुलूस निकालना है तो उसके शुरू होने का समय व स्थान और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय व किस स्थान पर समाप्त होगा, इसकी सूचना पुलिस को देकर अनुमति ले ली जाये.

बैठक में गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलानेवाले तत्वों से निबटने के लिए पुलिस की सहायता प्राप्त की जा सकती है. जुलूस के लिए ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे यातायात बाधित नहीं हो. मतदान के दिन वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी मंत्री किसी भी बूथ या काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें