पटना: बीपीएससी की 53वें-55वें पीटी में आरक्षण लागू रहेगा. पटना हाइकोर्ट के खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर से रोक हटा ली है. जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा के खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. पटना हाइकोर्ट के एकल पीठ ने अगस्त महीने में सुनवाई करते हुए बीपीएससी की पीटी परीक्षा समेत दूसरी प्रतियोगिता की प्रारंभिक परीक्षाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी थी.
इसके विरोध में बीपीएससी और राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के खंडपीठ में अपील की थी. बीपीएससी और सरकार ने इलाहाबाद हाइकोर्ट का ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की बात कही. इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक एकल पीठ के फैसले पर से रोक हटायी जाये.
शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि फिलहाल एकल कोर्ट के आरक्षण रोक के फैसले को हटाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद खंडपीठ अपना फैसला सुनायेगा.