घरेलू हिंसा के केस की सुनवाई तुरंत हो : आरके दत्ता पटना. घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की सुरक्षा कवच है. इस कानून के बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित हो गयी है. यह एक सिविल कानून है. इसमें त्वरित न्याय की व्यवस्था है. इसमें विभिन्न प्रकार के न्यायिक आदेश की व्यवस्था है. ये बातें हाइकोर्ट पटना के न्यायमूर्ति रमेश कुमार दत्ता ने कहीं. न्यायमूर्ति श्री दत्ता महिला विकास निगम व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित संंवेदीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. होटल पाटलिपुत्र अशोक में आयोजित कार्यक्रम का विषय घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, 2005 रखा गया था. कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए महिला विकास निगम के प्रबंध निदेशक डाॅ एन विजय लक्ष्मी ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य विषय संरक्षण पदाधिकारी व न्यायिक दंडाधिकारी के मध्य समन्वय स्थापित करना है. उद्घाटन सत्र के बाद कार्यशाला के तकनीकी सत्र का आयोजन हुआ. इसमें प्रत्येक जिला के न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला के संरक्षण पदाधिकारी के मध्य संवाद हुआ. दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी बातें रखी. कार्यक्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आेमप्रकाश, बीटास्ट के माधुरी दास, एस आनंद, महिला विकास निगम के रूपेश कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे.
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घरेलू हिंसा के केस की सुनवाई तुरंत हो : आरके दत्ता
घरेलू हिंसा के केस की सुनवाई तुरंत हो : आरके दत्ता पटना. घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की सुरक्षा कवच है. इस कानून के बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित हो गयी है. यह एक सिविल कानून है. इसमें त्वरित न्याय की व्यवस्था है. इसमें विभिन्न प्रकार के न्यायिक आदेश की व्यवस्था है. ये बातें हाइकोर्ट पटना […]
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