शहर के बड़े दुकानों और दवा कंपनियों पर लगातार छापेमारी के बाद अब छोटे दुकानों पर भी कार्रवाई होगी. ड्रग एक्ट के अनुसार कम से कम 120 फीट का पक्का मकान होना चाहिए. इन दुकानों पर फर्मासिस्ट के अलावा फ्रीज होना भी जरूरी है.
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रद्द किये जायेंगे 72 दवा दुकानों के लाइसेंस
पटना: राजधानी में बिना लाइसेंस और महंगी दर पर दवा बेचने वाली दुकानों व कंपनियों पर अब कार्रवाई होगी. यह कार्रवाई औषधि विभाग की ओर से की जायेगी. अब तक की छापेमारी में 72 दवा की दुकानें चिह्नित किये गये हैं. नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में इन दुकानों के लाइसेंस रद्द होंगे. साथ […]
पटना: राजधानी में बिना लाइसेंस और महंगी दर पर दवा बेचने वाली दुकानों व कंपनियों पर अब कार्रवाई होगी. यह कार्रवाई औषधि विभाग की ओर से की जायेगी. अब तक की छापेमारी में 72 दवा की दुकानें चिह्नित किये गये हैं. नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में इन दुकानों के लाइसेंस रद्द होंगे. साथ ही इनपर मुकदमा भी किया जायेगा. वहीं, जिस दुकान में थोड़ी बहुत अनियमितता पायी गयी उनके लाइसेंस निलंबन के लिए कोर्ट में आवेदन दिये जा रहे हैं.
शहर के बड़े दुकानों और दवा कंपनियों पर लगातार छापेमारी के बाद अब छोटे दुकानों पर भी कार्रवाई होगी. ड्रग एक्ट के अनुसार कम से कम 120 फीट का पक्का मकान होना चाहिए. इन दुकानों पर फर्मासिस्ट के अलावा फ्रीज होना भी जरूरी है.
इस आधार पर कार्रवाई
एक लाइसेंस पर तीन दुकानें हो रहीं संचालित
रैपर बदल कर महंगे दामों पर बेची जा रही दवा
कैंसर की कई दवा जिन्हें तीन गुने दामों पर बेचा जाता है
बिना लाइसेंस की चल रही दवा दुकान, नकली दवा बरामद
बिना अनुमति की दवा और इंजेक्शन बनाने का कारोबार
बिना फर्मासिस्ट की दवा दुकान का संचालन
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