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एक महीने में दें दुकानदारों को जगह
अशोक नगर के दो दर्जन दुकानदारों के पक्ष में हाइकोर्ट का बड़ा फैसला पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम और राज्य सरकार को एक महीने के भीतर जंकशन के सामने 1995 में अशोक नगर से हटाये गये दुकानदारों को जमीन या दुकान उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बीस साल पहले हटाये […]
अशोक नगर के दो दर्जन दुकानदारों के पक्ष में हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम और राज्य सरकार को एक महीने के भीतर जंकशन के सामने 1995 में अशोक नगर से हटाये गये दुकानदारों को जमीन या दुकान उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
बीस साल पहले हटाये गये करीब दो दर्जन दुकानदारों को पर्ल सिनेमा के पश्चिम उपयुक्त बाजार जैसी जमीन मुहैया करायी जायेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पटना जंकशन के सामने मल्टी स्टोरी पार्किंग वाली जमीन पर बसे अशोक नगर के दो दर्जन दुकानदारों को 22 नवंबर 1995 को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला हटा दिया था.
सरकार के इस फैसले के विरोध में दुकानदारों ने काेर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 1998 में कोर्ट का फैसला आया और सरकार को सभी दुकानदारों को उचित जगह पर दुकान या जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था.
अफसरों को फटकार
न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने बुधवार को अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि हाइकोर्ट के आदेश को भी आप लोग नहीं मान रहे हैं. सोसायटी में आपके और कोर्ट के बारे में आम आदमी क्या सोचेंगे. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सोसायटी आपसे और हमसे उम्मीद करती है, हम उसे नहीं कर पायेंगे, तो यह सिस्टम ही कोलैप्स कर जायेगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल, पटना नगर निगम के आयुक्त जय सिंह, डीसीएलआर आदि अधिकारी उपस्थित हुए.
अफसरों ने मानी गलती
अधिकारियों ने कोर्ट में माना कि उसके आदेश को लागू करने में देरी हुई है. अधिकारियों ने यह भी माना कि पर्ल सिनेमा के निकट जिस जमीन को निगम अपना नहीं बता रही थी, वह जमीन निगम की ही जमीन है. प्रदीप कुमारसिंह एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन दुकानदारों की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया वह आज तक भटक रहे हैं. जबकि, उसी जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और हफ्ता वसूला जा रहा है. कोर्ट इस मामले में तीन फरवरी को दोबारा सुनवाई करेगी.
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