पटना: राज्य सरकार सूचना आयुक्त के खाली पद को दो महीनों में भर देगी. इसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है. पटना हाइकोर्ट में सोमवार को सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी गयी.
सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए दायर लोकहित याचिका की सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व ए अमानुल्लाह के खंडपीठ में सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार के निर्णय की जानकारी दी. सरकार के हलफनामे के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले दो महीने तक के लिए टाल दी है.
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार का कहना था कि राज्य में सूचना आयुक्त के तीन पद खाली हैं और आयोग में 20 हजार से अधिक मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं.