इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को घूस मामले में कारावाससंवाददाता, पटना सीबीआइ तीन के विशेष जज देवराज त्रिपाठी ने घूस लेने के एक मामले में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रमेश कुमार (आयकर आयुक्त भवन पटना) को दो वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. उक्त मामला अधिवक्ता सुनील कुमार ने पुलिस कॉलोनी अनिसाबाद में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 10 जनवरी, 2008 को आरोपित बिहार बार काउंसिल स्थित चेंबर संख्या 74ए के द्वितीय तल्ले पर पहुंचे और कहा कि आप पर टैक्स चोरी के संबंध में जांच करनी है. अगर तीन हजार रुपये देंगे, तो टैक्स चोरी के आरोप को रफा-दफा कर देंगे. परिवादी की शिकायत पर सीबीआइ की टीम ने 11 जनवरी, 2008 को तीन हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था. उक्त मामले में सीबीआइ ने कुल 13 गवाहों से गवाही करायी तथा विशेष अदालत में पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी. \\\\B
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को घूस मामले में कारावास
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को घूस मामले में कारावाससंवाददाता, पटना सीबीआइ तीन के विशेष जज देवराज त्रिपाठी ने घूस लेने के एक मामले में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रमेश कुमार (आयकर आयुक्त भवन पटना) को दो वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. उक्त मामला अधिवक्ता सुनील कुमार ने पुलिस कॉलोनी […]
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