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34,540 कोटि के शिक्षकों का नहीं होगा तबादला

हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लगायी रोक पटना : राज्य के 34,540 कोटि के शिक्षक-शिक्षिकाओं का अब तबादला नहीं होगा. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने तबादले पर रोक का निर्देश जिलों को जारी कर दिया है. इस आधार पर अब 34,540 कोटि के वैसे शिक्षक-शिक्षिका जो जिला के […]

हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लगायी रोक
पटना : राज्य के 34,540 कोटि के शिक्षक-शिक्षिकाओं का अब तबादला नहीं होगा. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने तबादले पर रोक का निर्देश जिलों को जारी कर दिया है.
इस आधार पर अब 34,540 कोटि के वैसे शिक्षक-शिक्षिका जो जिला के अंदर या जिले से बाहर एकल स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, उनका तबादला नहीं होगा. उनके आवेदनों को हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने अस्वीकृत कर दिया है. 34,540 कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आधार पर हुई है.
नियमावली में तबादले के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था. ऐसी स्थिति में विशेष नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षक नियुक्ति में शिक्षकों की ओर से ताबादले की मांग करना उचित नहीं है. विभाग ने नीतिगत निर्णय लेते हुए इस कोटि की महिला शिक्षकों से आवेदन प्राप्त कर उनके गृह जिला और पुरूष शिक्षकों का पारस्परिक तबादला जिला के अंदर और जिला के बाहर पहले ही किया जा चुका है.
इसी आधार पर अब जिला के अंदर और जिला के बाहर इस कोटि के किसी भी महिला या पुरुष शिक्षक का एकल स्थानांतरण नहीं होगा. विभागीय सूत्रों की मानें, तो अगर इस कोटि के शिक्षक या शिक्षिका जिले के अंदर या बाहर पारस्परिक तबादले के इच्छुक होंगे, तो उनके आवेदनों पर विचार किया जा सकता है. इसके लिए शिक्षकों को संबंधित प्रखंड व जिले के अधिकारियों से सहमति लेनी आवश्यक होगी.

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