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जवाब नहीं दिया तो मुख्य सचिव होंगे तलब
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शहरी क्षेत्रों में रात्रि के 10 बजे के बाद बारात लगाने और लाउडस्पीकर बजाने की घटना को गंभीरता से लिया है. कोट र्ने इस संबंध में दायर एक लोक हित याचिका पर सरकार को गुरुवार तक जवाब देने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबााल अहमद अंसारी और न्यायाधीश […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शहरी क्षेत्रों में रात्रि के 10 बजे के बाद बारात लगाने और लाउडस्पीकर बजाने की घटना को गंभीरता से लिया है. कोट र्ने इस संबंध में दायर एक लोक हित याचिका पर सरकार को गुरुवार तक जवाब देने को कहा है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबााल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने कहा कि यदि गुरुवार तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया जाता तो वह मुख्य सचिव को तलब करेंगे. समीर कुमार की लोक हित याचिका पर ख्ंडपीठ ने यह निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में यह व्यवस्था दी है कि रात्रि के 10 बजे के बाद किसी भी हाल में लाउडस्पीकर आदि नहीं बजाये जायेंगे. खासकर आवासीय इलाकों में.
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