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असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में बेट एक्सपायरी दवा

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही नियुक्ति के लिए 2009 के बाद पीएचडी की डिग्री या नेट की योग्यता आवशयक है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मंगलवार को राम प्रवेश सिंह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही नियुक्ति के लिए 2009 के बाद पीएचडी की डिग्री या नेट की योग्यता आवशयक है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मंगलवार को राम प्रवेश सिंह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार एलीजिबिलीटी टेस्ट बेट अब एक्सपायरी दवा हो गयी है. कोर्ट ने कहा कि अब बेट का कोई मतलब नहीं रह गया है.
बिहार लोक सेवा आयोग ने बेट पास उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. इसी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी. कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि साक्षात्कार में नेट पास होना और 2009 के बाद की पीएचडी डिग्री अनिवार्य होगी.

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