जाली नोट के मामले में अभियुक्त को कारावास व जुर्मानापटना. पटना के एडीजे केके सिंह की अदालत द्वारा लाखों रुपये का जाली नोट रखने के मामले में अभियुक्त वभीषण सिंह को छह वर्ष की सश्रम कारवास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त को गांधी मैदान थाने की पुलिस गांधी मैदान में चल रहे सरस मेलेे में दस दिसंबर 2009 को लाखों रुपये के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में पुलिस ने हाजीपुर गुदरी बाजार निवासी अभियुक्त मनोज कुमार मंडल एवं वीरू सिंह ऊर्फ तेतर सिंह को भी जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, लेेकिन दोनों अभियुक्त विचारण के दौरान अदालत से फरार हो गये. उक्त मामले में अभियुक्त के पास से एक लाख से अधिक के जाली नोट बरामद किया गया था. मामले में अभियोजन द्वारा कुल सात गवाहों से गवाही करवायी गयी. अदालत में अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दिया.
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जाली नोट के मामले में अभियुक्त को कारावास व जुर्माना
जाली नोट के मामले में अभियुक्त को कारावास व जुर्मानापटना. पटना के एडीजे केके सिंह की अदालत द्वारा लाखों रुपये का जाली नोट रखने के मामले में अभियुक्त वभीषण सिंह को छह वर्ष की सश्रम कारवास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त को गांधी मैदान थाने की पुलिस गांधी मैदान में चल […]
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