तेजाब हत्याकांड पर फैसला आज सोनू व निक्कु का अपहरण कर हत्या करने की साजिश का है राजद के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन पर आरोपसीवान. पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन से जुड़े बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में बुधवार को विशेष अदालत सह चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव का कोर्ट फैसला सुनायेगा. पिछले 11 वर्षों तक चली कोर्ट की कार्रवाई के बाद आ रहे फैसले पर पीड़ित परिवार को न्याय का इंतजार है.क्या है तेजाब हत्याकांडमुफस्सिल थाना कांड संख्या 131/2004 भादवि की धारा 341, 323, 380, 435, 364/34 के अंतर्गत नगर थाने के यादव मार्केट निवासी चंद्रकेश्वर प्रसाद की पत्नी कलावती देवी के बयान पर उसके बेटे सतीश कुमार उर्फ सोनू (18) व गिरीश कुमार उर्फ निक्कु (24)का अपहरण कर हत्या कर देने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें राजकुमार साह, शेख असलम, मोनू मियां उर्फ सोनू उर्फ आरिफ हुसैन नामजद हैं. मुकदमे के अनुसंधान के दौरान तत्कालीन सांसद मो शहाबुद्दीन पर घटना का षड्यंत्र रचने का मामला सामने आया. इस मुकदमे में विशेष कोर्ट ने चार जून, 2010 को भादवि की धारा 120 (बी), 364 (ए) में षड्यंत्र व अपहरण का आरोप गठित किया. बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर कोर्ट ने एक मई, 2014 को भादवि की धारा 302, 201, 120 बी के अंतर्गत आरोप गठित किया, जिसके बाद पुन: गवाही हुई. न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही मृतक के भाई व घटना के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या 16 जून, 2014 को हो गयी.स्पीडी ट्रायल के तहत मंडल कारा में ही शुरू हुई सुनवाईहाइकोर्ट के आदेश पर मुकदमे का जल्द निस्तारण के लिए मंडल कारा सीवान में ही विशेष अदालत का गठन कर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें आरोप पत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल किये जाने के बाद आरोप गठन तथा इसके पश्चात गवाही व सुनवाई के बाद पिछले एक सप्ताह पूर्व कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए नौ दिसंबर दिन बुधवार को निर्णय सुनाने का आदेश दिया है.
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तेजाब हत्याकांड पर फैसला आज
तेजाब हत्याकांड पर फैसला आज सोनू व निक्कु का अपहरण कर हत्या करने की साजिश का है राजद के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन पर आरोपसीवान. पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन से जुड़े बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में बुधवार को विशेष अदालत सह चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव का कोर्ट फैसला सुनायेगा. पिछले 11 […]
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