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मेयर की टीम में चार स्थायी चेहरे गायब
अफजल ने बनायी अपनी नयी टीम पटना : मेयर अफजल इमाम ने सोमवार को नयी स्थायी समिति का गठन कर लिया है. इस टीम में चार नये चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि तीन चेहरे पुराने ही हैं. मेयर ने नगर आयुक्त को स्थायी समिति सदस्यों की सूची पत्र के माध्यम से भेजी है, […]
अफजल ने बनायी अपनी नयी टीम
पटना : मेयर अफजल इमाम ने सोमवार को नयी स्थायी समिति का गठन कर लिया है. इस टीम में चार नये चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि तीन चेहरे पुराने ही हैं. मेयर ने नगर आयुक्त को स्थायी समिति सदस्यों की सूची पत्र के माध्यम से भेजी है, जिसमें आभा लता, अर्जुन कुमार यादव, ज्ञानवती देवी, संजय कुमार, मो नेयाज, मनोज कुमार और संजीव कुमार शामिल हैं.
मेयर ने कहा है कि नगरपालिका एक्ट की धारा 21(3) के तहत निर्वाचित पार्षदों को स्थायी समिति सदस्यों के रूप में नामित किया है. इस सूची को डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दें, ताकि इन सदस्यों की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया जा सके. क्यों नयी टीम बनानी पड़ी
वर्ष 2010 में वार्ड पार्षद व मेयर चुनाव में अफजल इमाम मेयर चुनाव जीता
और अपने विश्वासी पार्षदों को स्थायी समिति में सदस्य बनाया. तीन वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव आया, तो इसमें अफजल इमाम हार गये थे. इसमें कुछ पार्षद अप्रत्यक्ष रूप से अफजल को समर्थन कर रहे थे, तो कुछ विरोध भी. मेयर चुनाव जीतने के बाद अफजल इमाम ने नये चेहरे को खुश करने की कवायद की है, क्योंकि वर्ष 2017 में चुनाव भी होने वाला है. हालांकि, जय नारायण शर्मा को अस्वस्थ्य रहने के कारण शामिल नहीं किया गया है. जबकि, विनोद कुमार को डिप्टीमेयर चुनाव में विरोध करने के कारण हटाया गया है.
स्थायी समिति की नयी टीम
आभा लता (वार्ड नंबर- 4)
मो नेयाज (वार्ड नंबर- 50)
संजय कुमार (वार्ड नंबर- 55)
ज्ञानवती देवी (वार्ड नंबर- 24)
संजीव कुमार (वार्ड नंबर- 22)
अर्जुन कुमार यादव (वार्ड नंबर- 41)
मनोज कुमार (वार्ड नंबर- 67)
क्या होती है स्थायी समिति
राज्य सरकार के कैबिनेट की तरह ही नगर सरकार की कैबिनेट है स्थायी समिति. स्थायी समिति में 30 लाख से ऊपर और 50 लाख रुपये के नीचे की योजना को स्वीकृत करने का अधिकार है. इसके साथ ही निगम में कोई भी नीति निर्धारण, कर्मचारियों के ट्रांसफर, प्रोन्नति, अनुकंपा पर नियुक्ति की स्वीकृति स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. वहीं, सरकार से कर्मचारियों के डीएम अनुमोदन होने के बाद स्थायी समिति से मंजूर करती है
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