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अफजल की बड़ी ‘जीत’, कोर्ट की मुहर

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को पटना के पूर्व महापौर अफजल इमाम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अफजल के दोबारा महापौर के चुनाव नहीं लड़ने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजल इमाम के दोबारा […]

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को पटना के पूर्व महापौर अफजल इमाम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अफजल के दोबारा महापौर के चुनाव नहीं लड़ने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजल इमाम के दोबारा पटना के महापौर बनने का रास्ता साफ हो गया है.

अफजल इमाम के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है. दूसरी बार वह फिर महापौर पद के लिए होने वाले चुनाव में खड़े हुए, लेकिन कोर्ट ने चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी. सूत्रों के मुताबिक दोबारा हुए चुनाव में अफजल की जीत हो चुकी है. अब कोर्ट के फैसले के बाद उनके नाम की जीत की घोषणा कर दी जायेगी.

कोर्ट ने नगरपालिका अधिनियम की धारा 25 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी महापौर या उप महापौर को अविश्वास प्रस्ताव में पद खो देने के बाद हुए दोबारा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने का पूरा अधिकार है. अफजल के खिलाफ तत्कालीन उप महापौर ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें दोबारा इस पर के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है.
डेढ़ साल का सफर
जून 2014 : मेयर अफजल इमाम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया
जून 2014 : डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता अफजल के विरोधी हो गये
जून 2014 : अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बैठक में अफजल इमाम ने जीत दर्ज की
26 जून 2015 : दोबारा मेयर अफजल इमाम पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया
16 जुलाई 2015 : अफजल इमाम दो वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गये
5 अगस्त 2015 : अफजल इमाम के दोबारा चुनाव लड़ने के खिलाफ विनय कुमार पप्पू ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की
11 अगस्त 2015 : मेयर का चुनाव हुआ. अफजल इमाम दो वोट से जीते. हालांकि, कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी
30 अक्तूबर 2015 : नगर आवास विकास विभाग ने बिना सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने पर रूप नारायण मेहता को डिप्टी मेयर के पद से बरखास्त कर दिया
30 नवंबर 2015 : डिप्टी मेयर के चुनाव में अफजल गुट के अमरावती देवी की जीत हुई
30 नवंबर 2015 : हाइकोर्ट ने अफजल के पक्ष में फैसला सुनाया

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