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आयोग की अनुमति के बाद ही छपेगा विज्ञापन
पटना : चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव से संबंधित विज्ञापन के प्रकाशन पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जारी निर्देश में कहा गया है कि चुनाव के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी द्वारा अनुमति प्राप्त विज्ञापन का ही प्रकाशन होगा. यह जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने […]
पटना : चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव से संबंधित विज्ञापन के प्रकाशन पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जारी निर्देश में कहा गया है कि चुनाव के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी द्वारा अनुमति प्राप्त विज्ञापन का ही प्रकाशन होगा. यह जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने दी.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि वैसे विज्ञापन, जिसमें समुदायों के बीच घृणा और द्वेष पैदा करता हो, उसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा. एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अब कोई भी विज्ञापन बिना मीडिया सर्टिफिकेशन के प्रकाशित नहीं होगा. चुनाव आयोग के इस निर्देश की सूचना सभी राजनीतिक दलों को भेज दिया गया है.
आयोग ने भाजपा को भेजा नोटिस
बुधवार को दो अखबारों के खास तौर से मुजफ्फरपुर और भागलपुर संस्करणों में प्रकाशित भाजपा के विज्ञापन को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के विज्ञापन संबंधी निर्देश का उल्लंघन बताया है. आयोग ने इस तरह के विज्ञापन के प्रकाशन को गंभीरता से लेते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण पूछा है.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष से जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि विज्ञापन के प्रकाशन करने वाले समाचार पत्रों को नोटिस भेजा जा रहा है. आयोग की नाराजगी भाजपा की अोर से बुधवार को समाचार पत्रों में गो रक्षा विषय पर जारी विज्ञापन को लेकर है. आयोग ने पहले भी ऐसे विज्ञापनों को जारी करने से मना किया था.
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