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अवैध निर्माण : बिल्डर पर साढ़े छह लाख का जुर्माना

पटना : नगर निगम से बिल्डर ने नक्शा तीन तल्ले का बनवाया और मकान बना लिया चार तल्ला. उस मामले में नगर आयुक्त कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बिल्डर पर साढ़े छह लाख का जुर्माना लगाया है. नूतन राजधानी क्षेत्र के शेखपुरा स्थित जेडी वीमेंस कॉलेज के पीछे का मामला है. बिल्डर संजय […]

पटना : नगर निगम से बिल्डर ने नक्शा तीन तल्ले का बनवाया और मकान बना लिया चार तल्ला. उस मामले में नगर आयुक्त कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बिल्डर पर साढ़े छह लाख का जुर्माना लगाया है.
नूतन राजधानी क्षेत्र के शेखपुरा स्थित जेडी वीमेंस कॉलेज के पीछे का मामला है. बिल्डर संजय सिंह ने जी+3 का नक्शा पारित कराया, लेकिन नक्शा पुनरीक्षण कराये बगैर ही जी+4 फ्लोर का विनस हेरिटेज नामक इमारत बनानी शुरू कर दी.
नगर निगम को अवैध निर्माण
की शिकायत मिली, तो स्थल जांच
की गयी. इसमें काफी अनियमितता मिली, तो निगरानीवाद
संख्या 225ए/2014 दर्ज किया गया. इस केस की सुनवाई लगातार नगर आयुक्त के कोर्ट में की गयी. मंगलवार को नगर आयुक्त ने अंतिम आदेश पारित करते हुए बिल्डर पर अवैध निर्माण के जुर्म में छह लाख 45 हजार 888 रुपये फाइन किया. जुर्माने की राशि पीआरडीए के बैंक एकाउंट में जमा करनी है.
ग्राउंड फ्लोर के कमरे तोड़ें
नगर आयुक्त ने बिल्डर को यह
भी निर्देश दिया है कि ग्राउंड फ्लोर
पर रूम का निर्माण किया गया है, जिसे अपने स्तर से तोड़ लें. इसके साथ
ही चौथे तल्ले के लिए प्लानिंग
शाखा के निदेशक से नक्शा पुनरीक्षण कराएं. अगर बिल्डर जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है और अवैध हिस्सा नहीं तोड़ता है, तो संपूर्ण विचलन हिस्से को अवैध मानते हुए आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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