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नौ नवंबर तक ढकें सभी मैनहोल : हाइकोर्ट
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी में खुले मैनहोल के मामले में पटना नगर निगम को और 25 दिनों की मोहलत दे दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने नगर निगम को 9 नवंबर तक सभी खुले मैनहोल को ढकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी में खुले मैनहोल के मामले में पटना नगर निगम को और 25 दिनों की मोहलत दे दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने नगर निगम को 9 नवंबर तक सभी खुले मैनहोल को ढकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को सहायता करने का भी आदेश दिया है.
पटना नगर निगम के वकील ने कहा कि सभी मैनहोल को ढकने
के लिए 70 लाख रुपये की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा स्थिति में वह
30 लाख रुपये ही खर्च कर सकता है. ऐसे में निगम को और पैसों के लिए स्थायी समिति की मंजूरी आवश्यक होगी. इस पर कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को कहा वह इस मामले में नगर निगम को सहयोग करें. कोर्ट ने अगली सुनवाई नौ नवंबर तक सभी मैनहोल को ढकने काआदेश दिया.
पटना. वन पर्यावरण विभाग राजधानी के 70 पार्कों का कायाकल्प करायेगा. पहले चरण में विभाग छह पार्कों के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार का काम करायेगा. विभाग ने इन पार्कों के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार का काम चुनाव बाद शुरू कराने का निर्णय लिया है. यह निर्णय विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता विभाग के प्रधान सचिव विवेक सिंह कर रहे थे. बैठक में उन्होंने अधिकारियों काे पटना के कंकड़बाग, श्रीकृष्णापुरी, पुनाईचक, हार्डिंग पार्क और फुलवारीशरीफ पार्क का पहले चरण में सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार का काम कराने का निर्देश दिया है. इन पार्कों के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार का काम हरियाली मिशन कार्यक्रम के तहत होगा. उन्होंने इ-प्लांटेशन, इ-नर्सरी और इ-प्लांटेशन सॅाफ्टवेयर से पार्कों का सौंदर्यीकरण कराने का सुझाव अधिकारियों को दिया है. समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इ-नर्सरी से पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 82 स्थलों का चयन किया गया है.
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