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वीडियो के सत्यापन के बाद पूर्व मंत्री पर कसेगा शिकंजा
पटना : पटना पुलिस अब पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो क्लिप का सत्यापन करा रही है. वीडियो क्लिप में पूर्व मंत्री चार लाख रुपये घूस लेते दिखे हैं. अगर यह मामला जांच में सही निकला, तो उन पर पुलिस का शिकंजा कसेगा. उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. पुलिस इस बात का […]
पटना : पटना पुलिस अब पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो क्लिप का सत्यापन करा रही है. वीडियो क्लिप में पूर्व मंत्री चार लाख रुपये घूस लेते दिखे हैं. अगर यह मामला जांच में सही निकला, तो उन पर पुलिस का शिकंजा कसेगा. उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. पुलिस इस बात का अनुसंधान कर रही है कि वीडियो सही है या फिर बनावटी है.
इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है. यहां बता दें कि पूर्व मंत्री यह बयान भी दे चुके हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है. गौरतलब है कि जदयू के निबंधन व मद्य निषेध के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा पर सचिवालय थाने में एफआइआर दर्ज की गयी है.
उन पर एक निजी कंपनी से घूस लेने का आरोप है. इसके बाद चुनाव आयोग के अादेश पर कार्यपालक दंडाधिकारी राजीव मोहन सहाय के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोप के बाद मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा भेज दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
ये लगी हैं धाराएं : आइपीसी की धारा 171,188 व 420 के तहत मामला दर्ज है. इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 7,11,13 तथा जन प्रतिनिधि अधिनियम का ममाला दर्ज है.
आरोप साबित होने पर सात साल की सजा : सचिवालय थाने की पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, उसमें धारा 420 का आरोप सही साबित होता है, तो उन्हें सात साल की सजा व जुर्माने का दंड मिल सकता है. वहीं भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत आरोप सही मिला, तो छह माह से पांच साल की सजा व जुर्माना लग सकता है. इसी तरह 188 के तहत आरोप साबित होने पर एक माह की सजा और 200 रुपये जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है.
डीएम से मांगी गयी रिपोर्ट
निर्वाचन विभाग ने जहानाबाद में प्रत्याशियों के स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट डीएम से मांगी है़ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने बताया कि स्टिंग ऑपरेशन के आरोपित प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे खर्च का भी ब्योरा केंद्रीय मांगा गया है़
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