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काउंसेलरों को दी गयी घरेलू हिंसा की जानकारी

काउंसेलरों को दी गयी घरेलू हिंसा की जानकारी पटना. महिला विकास निगम की ओर से बुधवार को महिला हेल्पलाइन व अल्पावास के काउंसेलरों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में घरेलू हिंसा की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम की शुरुआत महिला विकास निगम के परियोजना निदेशक रूपेश कुमार सिन्हा ने की. उन्हाेंने काउंसेलरों को बताया कि घरेलू […]

काउंसेलरों को दी गयी घरेलू हिंसा की जानकारी पटना. महिला विकास निगम की ओर से बुधवार को महिला हेल्पलाइन व अल्पावास के काउंसेलरों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में घरेलू हिंसा की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम की शुरुआत महिला विकास निगम के परियोजना निदेशक रूपेश कुमार सिन्हा ने की. उन्हाेंने काउंसेलरों को बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाआें को हिंसा मुक्त बनाना है. इसके लिए जरूरी है कि परामर्शी केंद्राें पर काम करने वाले परामर्शी पहले घरेलू हिंसा अधिनियम को जानें. स्वयंसेवी संस्था निर्देश के अधिवक्ता विवेक कुमार ने काउंसेलरों को घरेलू हिंसा के तहत की कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन में यदि कोई पीड़िता मामला दर्ज कराने आती है, तो न केवल उसे कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना है, बल्कि उसकी मानसिक संवेदना को ध्यान में रख कर उसकी मदद की जानी है. मौके पर अधिवक्ता संजू सिंह, महिला हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक प्रमिला कुमारी समेत अन्य उपस्थित रहें.

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