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बगैर परची दवाई दी, तो रद्द होगा लाइसेंस

अब दवा दुकानदारों पर होगी कार्रवाई स्टेट ड्रग कंट्रोलर दवा दुकानों में सख्ती से करायेंगे िनयम लागू पटना : वैसे दवा दुकानदार सावधान हो जायें, जो बिना डॉक्टर के परची देखे दवा दे देते हैं. विभाग ऐसे दुकानों का लाइसेंस रद्द करेगी. अब लोगों को दवा दुकान से दवा लेने के लिए डॉक्टर की परची […]

अब दवा दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
स्टेट ड्रग कंट्रोलर दवा दुकानों में सख्ती से करायेंगे िनयम लागू
पटना : वैसे दवा दुकानदार सावधान हो जायें, जो बिना डॉक्टर के परची देखे दवा दे देते हैं. विभाग ऐसे दुकानों का लाइसेंस रद्द करेगी. अब लोगों को दवा दुकान से दवा लेने के लिए डॉक्टर की परची को अनिर्वाय कर दिया गया है.
इसके बिना दवा देने वाले दुकान मालिकों पर भी कार्रवाई होगी. बिहार में इसे सख्ती से लागू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है. विभाग के इस डायरेक्शन के बाद सोमवार को विभाग में एक बैठक भी आयोजित की गयी, जिसमें सभी ड्रग कंट्रोलर को बुलाया गया है.
अभी दवा दुकानों में बिना परची के मिलती है दवाइयां : बैठक में यह निर्णय लिया जायेगा कि इसे नवंबर से कैसे लागू कराया जाये. बिहार में अभी दवा दुकानों से दवा लेने के लिए दवा परची की जरूरत नहीं है. ऐसे में लोग कोई भी दवा कहीं से लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं.
बहुत से नशेबाज तो कफसिरफ खरीद कर रोज पीते हैं. इन सभी को दुकानों में परची देने की जरूरत भी नहीं पड़ती. इसको लेकर पहले सभी दुकानदारों को विज्ञापन या अन्य माध्यम से इसकी सूचना दे दी है कि जो बिना परची की दवा देंगे, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है. बहुत से दवा दुकान पहले से इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन अधिकांश इसे नहीं मानते. वैसे सभी दवा दुकानों को बंद कर दिया जायेगा.
बहुत से दवा दुकानदार बिना डॉक्टर के लिखे दवा दे देते हैं, जिसका फायदा उठाकर कर लोग नशा के लिए भी प्रयोग करते हैं. बहुत सी प्रतिबंिधत दवाएं भी खुलेअाम दी जाती हैं. इस पर अंकुश के लिए अब सख्त कदम उठाये जा रहे हैं.
रमेश कुमार,
स्टेट ड्रग कंट्रोलर

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