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एमबीबीएस : हाइकोर्ट का आदेश, आरक्षित कोटे की खाली सीटें सामान्य कोटे से भरे

पटना. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस की आरक्षित कोटे की खाली रह गयी सीटें सामान्य कोटे से भरी जायेंगी. पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल के खंडपीठ ने सोमवार को वेट्रेन फोरम फॉर ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ के दीनू कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया था़ सरकारी […]

पटना. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस की आरक्षित कोटे की खाली रह गयी सीटें सामान्य कोटे से भरी जायेंगी. पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल के खंडपीठ ने सोमवार को वेट्रेन फोरम फॉर ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ के दीनू कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया था़ सरकारी मेडिकल कॉलेज में एससी-एसटी कोटे की 86 सीटें खाली रह गयी हैं.

न्यूनतम 40 फीसदी मार्क्स नहीं आने के कारण ये सीटें खाली रह गयी हैं. खंडपीठ ने आदेश दिया है कि जो सीटें बच गयी हैं, उन्हें सामान्य कोटे में डाल दिया जाएं. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 812 सीटें हैं. 30 सितंबर नामांकन की अंतिम तिथि है़ नामांकन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50, एससी-एसटी के लिए 40 व विकलांग के लिए 45 फीसदी न्यूनतम मार्क्स निर्धारित है़ पिछले साल भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थीं. पिछले साल सरकार ने न्यूनतम मार्क्स 30 फीसदी तय किया था़ लेकिन, एमसीआइ ने उसे नहीं माना था़ जो भी नामांकन हुआ, वह रद्द कर दिया गया था़.

सात अक्तूबर तक मांगी रिपोर्ट
मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट ने सात अक्तूबर तक राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी है़ बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोिगता परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर पांच एफआइआर दर्ज हुई थीं. याचिकाकर्ता आलोक कुमार तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किया.

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