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13 अक्तूबर तक मैनहोल नहीं ढंके तो बख्शेंगे नहीं
हाइकोर्ट ने सरकार व निगम के अफसरों को दिया आदेश पटना : पटना हाइकोर्ट राजधानी में मैनहोल के खुले रहने पर कड़ी नाराजगी जतायी है़ हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और पटना नगर निगम को 13 अक्तूबर तक शहर के सभी मैनहोल को ढंकने का आदेश दिया़ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी […]
हाइकोर्ट ने सरकार व निगम के अफसरों को दिया आदेश
पटना : पटना हाइकोर्ट राजधानी में मैनहोल के खुले रहने पर कड़ी नाराजगी जतायी है़ हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और पटना नगर निगम को 13 अक्तूबर तक शहर के सभी मैनहोल को ढंकने का आदेश दिया़
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि अभी राजधानी में 200 मैनहोल में से 60 मैनहोल खुले हैं. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेने का आदेश दिया. साथ ही पटना सिटी इलाके में जुडिशियल अकादमी के सामने खुले मैनहोल को तत्काल ढंकने को कहा है़
23 को नगर आयुक्त जय सिंह करेंगे समीक्षा
पटना. नगर आयुक्त जय सिंह ने सोमवार को चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जून-जुलाई में कितने मैनहोल और कैचपिट को ढंका गया और मरम्मत कार्य पूरा किया गया, इसकी पूरी जानकारी निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराये. साथ ही हाइकोर्ट का निर्देश है कि 10 अक्तूबर तक निगम क्षेत्र के सभी खुले और क्षतिग्रस्त मैनहोल व कैचपिट की सूची के साथ लोकेशन और फोटो के साथ 23 होनेवाली समीक्षा बैठक में उपस्थित होंगे.
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