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”ऊंची सड़क” बनानेवाले अफसरों पर मुकदमा

पटना: पटना हाइकोर्ट में भागलपुर में पटल बाबू रोड से तिलका मांझी एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क को दो फुट ऊंचा करनेवाले अधिकारियों पर अवमाननावाद का मुकदमा चलेगा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खडपीठ ने शुक्रवार को राजेश चंद्र झा की लोकहित याचिका की सुनवाई के क्रम में […]

पटना: पटना हाइकोर्ट में भागलपुर में पटल बाबू रोड से तिलका मांझी एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क को दो फुट ऊंचा करनेवाले अधिकारियों पर अवमाननावाद का मुकदमा चलेगा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खडपीठ ने शुक्रवार को राजेश चंद्र झा की लोकहित याचिका की सुनवाई के क्रम में मुख्य सचिव अंजनी कुमार से पांच अक्तूबर तक निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों के नामों की सूची सौंपने को कहा है.

कोर्ट ने माना है कि निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों ने अवमानना की है. इस कारण सड़क बनाने में लगे सभी कर्मचारी और अधिकारियों पर अवमाननावाद का मुकदमा चलेगा. सुनवाई के दौरान भागलपुर के डीएम की रिपोर्ट कोर्ट को सोंपी गयी. रिपोर्ट में डीएम ने स्वीकार किया है कि उक्त सड़क को डेढ से दो फीट उंचा कर दिया गया है.

इसके कारण दोनों ओर रहनेवाले लोगों के घरों की स्थिति नारकीय हो गयी है. कोर्ट ने कहा कि दो साल पहले कोर्ट ने दीपक मुखर्जी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में सड़क की उंचाई बढाने से मना कर दिया था. इसके बाद भी अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की अनसुनी कर सड़क को दो फुट तक ऊंचा कर दिया.

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