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प्रमाण रहे, तो कहीं भी ले जा सकते हैं दस लाख तक कैश

पटना : अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है. चुनाव में काला धन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन की टीम चुनाव आयोग के निर्देश पर लगातार जांच अभियान चला रही है. नियमों के मुताबिक बगैर प्रूफ के कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये ही अपने साथ ले जा सकते […]

पटना : अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है. चुनाव में काला धन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन की टीम चुनाव आयोग के निर्देश पर लगातार जांच अभियान चला रही है.
नियमों के मुताबिक बगैर प्रूफ के कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये ही अपने साथ ले जा सकते हैं. यदि आपके पास रकम 50 हजार से अधिक हो, तो प्रूफ रहना बेहद जरूरी है. प्रूफ रहे तो आप 10 लाख तक की रकम कहीं भी ले जा सकते हैं. प्रभात खबर के साथ पटना की डीएम डॉ प्रतिमा की बातचीत के प्रमुख अंश :
कितनी रकम आप अपने साथ बगैर किसी कागजात के ले जा सकते हैं?
आप अपने साथ 50 हजार तक की रकम पूरे राज्य में कहीं भी बगैर प्रूफ के ले जा सकते हैं. पुलिस जांच करे, तो आप सहयोग करें. लेकिन इतनी रकम के लिए पुलिस को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है.
किन परिस्थितियों में पुलिस पैसा जब्त नहीं कर सकती है?
यदि आपके पास 50 हजार से ज्यादा रकम है, तो पुलिस या जांच अधिकारी को आपको बैंक स्टेटमेंट या संबंधित बिल दिखाने की आवश्यकता है. यदि प्रूफ है, तो फिर पुलिस दस लाख तक की राशि को जब्त नहीं कर सकती है.
प्रूफ देख कर राशि कितनी देर में छोड़ देगी पुलिस?
जांच के दौरान प्रूफ देखने के बाद आपको दस मिनट से ज्यादा देर तक पुलिस अधिकारी नहीं रोक सकते हैं. जांच अधिकारी यदि आपको बेवजह परेशान करें तो उनको जिम्मेवारी का एहसास कराएं.
यदि प्रूफ रहने पर भी पुलिस परेशान करे तो?
जांच के दौरान प्रूफ रहने पर भी यदि पुलिस परेशान करे तो आप सीधे अपने जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो डीएम होते हैं, को फाेन कर शिकायत कर सकते हैं. पुलिस और जांच अधिकारी पर डीएम कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं. यदि डीएम भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर मुख्य चुनाव पदाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं.
10 लाख से अधिक रकम होने पर क्या होगा?
पुलिस चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक यदि रकम 10 लाख रुपये से अधिक हुई, तो फिर इनकम टैक्स इसकी जांच करेगा. प्रशासन रकम पकड़ते ही पुलिस की ओर से आयकर विभाग को इसकी सूचना दी जायेगी. प्रमाण दिखाने के बाद और विभाग के क्लीनचीट मिलते ही रकम वापस लौटा दी जायेगी.
यदि सोने-चांदी ले जा रहे हैं तब?
यदि आप अपने साथ बड़ी मात्रा में सोने-चांदी ले जा रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है. पुलिस इसकी पूरी तरह जांच करेगी और दस लाख से कम रकम का आकलन होने पर ही प्रूफ के साथ छोड़ेगी. आकलन ज्यादा हुआ, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगा.

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