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सरकारी कार्य में ही लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग
पटना : चुनाव की घोषणा के साथ ही मंत्रियों और मंत्री का दर्जा प्राप्त लोगों को बेकॉन लाइट (लाल बत्ती) के उपयोग पर रोक लग गया है. अब वे सरकारी काम में ही लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग कर सकते हैं. चुनाव की घोषणा के साथ ही मंत्रियों के वाहनों पर लगे बत्ती को […]
पटना : चुनाव की घोषणा के साथ ही मंत्रियों और मंत्री का दर्जा प्राप्त लोगों को बेकॉन लाइट (लाल बत्ती) के उपयोग पर रोक लग गया है. अब वे सरकारी काम में ही लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग कर सकते हैं. चुनाव की घोषणा के साथ ही मंत्रियों के वाहनों पर लगे बत्ती को ढकने लगे हैं.
वहीं लाल बत्ती लगी वाहन के उपयोग पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग के वीडियोग्राफर की गतिविधि तेज हो गया हैं. आयोग के वीडियोग्राफर की कैमरे में कैद ऐसे वाहनों के उपयोग करने वालों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा. आचार संहिता लागू होते ही जिलों में अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गयी है.
अब सरकारी या गैर सरकारी भवनों पर राजनीतिक दलों के प्रचार को हटाने की कार्रवाई तेज हो गयी है. निर्वाचन विभाग के अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के एप्प पर आचार संहिता के उल्लंघन कीशिकायत कर सकते हैं. जांच में सही पाये जाने पर उल्लंघन के मामले में मामला दर्ज किया जायेगा. सभी जिलों में टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जहां आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा.
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