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भाजपा नेता हत्याकांड : पुजारी और पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक

कोर्ट ने केस डायरी की तलब, अगली सुनवाई 15 सितंबर को पटना : भाजपा नेता अविनाश हत्याकांड के आरोपित प्रकाश लाल गुप्ता उर्फ पुजारी तथा पुरोहित लाल गुप्ता उर्फ भोलू की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके लिए दोनों ने सिविल कोर्ट में आवेदन दिया था. इस पर विचार करते हुए कोर्ट […]

कोर्ट ने केस डायरी की तलब, अगली सुनवाई 15 सितंबर को
पटना : भाजपा नेता अविनाश हत्याकांड के आरोपित प्रकाश लाल गुप्ता उर्फ पुजारी तथा पुरोहित लाल गुप्ता उर्फ भोलू की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके लिए दोनों ने सिविल कोर्ट में आवेदन दिया था. इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगायी है, वहीं कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है.
इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है. मालूम हो कि दलदली रोड में 6 अगस्त की सुबह भाजपा नेता अविनाश उर्फ नागा की गोली मारकर की गयी हत्या के मामले में अब तक पुलिस कुल छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दो फरार चल रहे हैं. पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. इस बीच पुजारी और पुरोहित ने वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन देकर गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने की मांग की थी.
पिंटू को पांच दिनों के लिए पुलिस ने लिया रिमांड पर
बेऊर जेल में बंद अशोक उर्फ पिंटू को पुलिस ने पांच दिनों के लिए रिमांड पर लिया है. वहीं मुख्य शूटर राजा समेत शूटर अंजुम व अलाउद्दीन पहले से ही रिमांड पर हैं. पुलिस अब चारों से आमने-सामने पूछताछ करेगी. यहां बता दें कि तीनों शूटरों ने अविनाश की हत्या के लिए अशोक उर्फ पिंटू ने सुपारी देने की बात कही थी. इसके लिए उन्हें 10 हजार रुपये भी एडवांस में मिले थे. बाकी के पैसे बाद में देने की बात कही गयी थी. पुिलस के अनुसार पिंटू को रिमांड पर लिया गया है, अब पुलिस पिंटू से पूछताछ कर हत्या का राज उगलवायेगी.
स्थानीय दबंग ने भी जान से मारने की दी थी धमकी
भाजपा नेता अविनाश कुमार को स्थानीय दबंग अमित ने भी जान से मारने की धमकी दी थी. इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन अविनाश के घर में परिजनों ने जब कागजात की खोजबीन की, तो गांधी मैदान थानाध्यक्ष के नाम से लिखा हुआ एक आवेदन मिला. इसमें इस बात का जिक्र है कि अमित ने पांच अक्तूबर, 2010 को अविनाश के साथ धक्का-मुक्की की थी और सोने की चेन भी छीन ली थी. साथ ही गोली मारने की धमकी भी दी थी. हालांकि इस मामले में किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी. इधर परिजनों ने इस पत्र को कदमकुआं पुलिस को भी सौंपा है और अाग्रह किया है कि इस बिंदु पर भी जांच करने की मांग की है.

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