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15 लाख से अधिक के काम का प्रकाशित होगा टेंडर
पटना : योजना व विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अलावा विभागों के 15 लाख से अधिक राशि के आवश्यक कार्य के लिए टेंडर का प्रकाशन होगा़ उक्त राशि से कम होनेवाले काम के लिए टेंडर आमंत्रण सूचना का प्रकाशन नहीं होगा़ पंद्रह लाख से कम लागत के कार्यों के लिए […]
पटना : योजना व विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अलावा विभागों के 15 लाख से अधिक राशि के आवश्यक कार्य के लिए टेंडर का प्रकाशन होगा़ उक्त राशि से कम होनेवाले काम के लिए टेंडर आमंत्रण सूचना का प्रकाशन नहीं होगा़
पंद्रह लाख से कम लागत के कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर निर्धारित समय के लिए प्रचार-प्रसार कर टेंडर आमंत्रित किया जायेगा़ सरकार ने सुरक्षा व जनहित के लिए महत्वपूर्ण व लघु प्रवृति की योजना को बिना समय गंवाये काम पूरा कराने का निर्णय लिया है़ निर्माण सामग्रियों के मूल्यों व सेवाओं की दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है़ समाचार पत्र में प्रकाशन की दरों में वृद्धि हुई है़ इसके लिए सरकार ने बिहार लोक निर्माण विभाग के नियम में संशोधन किया है़ लोक निर्माण विभाग के नियम में संशोधन किया गया है़ नियम में संशोधन के अनुसार पंद्रह लाख से अधिक राशि के आवश्यक कार्य के लिए टेंडर का प्रकाशन होगा़ उक्त राशि से कम होनेवाले काम के लिए टेंडर आमंत्रण सूचना का प्रकाशन नहीं होगा़
पंद्रह लाख से कम राशि के होनेवाले काम के लिए ऐसे कार्यों की स्वीकृित पूर्व डिजायन या एस्टीमेट तैयार किया जाना आवश्यक होगा़ कोई भी कार्य एस्टीमेट के आधार पर सक्षम प्राधिकार के प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाद कार्यान्वित किया जायेगा़ कार्य शुरू होने से पहले एग्रीमेंट होगा़ इसके बाद विभाग से कार्य का आदेश निर्गत होगा़ साथ ही टेंडर स्वीकृति के लिए अन्य शर्तों का अनुपालन जरूरी है़
स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार द्वारा टेंडर आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक है़ नियम में संशोधन के बाद योजना व विकास विभाग सहित अन्य विभाग से संबंधित सभी कार्य जो दस लाख तक के लिए टेंडर का प्रावधान था़ उस राशि को बढ़ा कर पंद्रह लाख तक कर दिया गया है़ ताकि पंद्रह लाख तक के काम के लिए टेंडर प्रकाशन की आवश्यकता नहीं पड़े़
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