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12 प्राचार्यो की नियुक्ति मामले में 17 को सुनवाई

पटना : पटना उच्च न्यायालय में मगध विवि के 12 प्राचार्यों की नियुक्ति मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में कहा कि निगरानी ब्यूरो की जांच पर रोक लगायी गयी है लेकिन, वह इस मामले की 17 अगस्त को सुनवाई करेगी. इसके पहले […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय में मगध विवि के 12 प्राचार्यों की नियुक्ति मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में कहा कि निगरानी ब्यूरो की जांच पर रोक लगायी गयी है लेकिन, वह इस मामले की 17 अगस्त को सुनवाई करेगी. इसके पहले दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में निगरानी जांच पर रोक लगा दी थी.
पटना : पटना उच्च न्यायालय के कामकाज में सरकारी वकीलों के पैनल में आरक्षण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को बिहार स्टेट एससी/एसटी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर प्रधान महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सरकारी वकीलों का पैनल तात्कालिक होता है. यह नियुक्ति स्थायी नहीं होती है. जिन पदों पर स्थायी नियुक्ति होती है उसमें आरक्षण की सुविधा दी जाती है. लेकिन, यह पद अस्थायी है और इनकी नियुक्ति में हाई कोर्ट की भी सहमति ली जाती है. ऐसे में सरकारी वकील की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देना संभव नहीं है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि एससी/एसटी मामलों में बहस करने के लिए सरकार ने दो अतिरिक्त सरकारी वकीलों की सेवा ली है.
दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने कहा कि वकीलों में एससी/एसटी का प्रतिनिधित्व नगण्य है. जिसके कारण एससी/एसटी से जुड़े मामलों में सही पक्ष नहीं रखा जाता है. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

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