पटना: किसी भी सामान का निर्यात करने के पूर्व कई प्रकार के आवश्यक कागजात की जरूरत होती है. तभी आप निर्यात कर सकते हैं. निर्यात के लिए पहले एक संस्था की स्थापना जरूरी है. साथ ही व्यापार के नाम और कार्य-कलाप, बैंक खाता, पैन नंबर जरूरी है. साथ ही सबसे जरूरी है इंपोर्टर-एक्सपोर्टर कोड (आइइसी) नंबर आवश्यक हो जाता है.
रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है. यह बातें डीजीएफटी, पटना के डिप्टी डायरेक्टर तपन कुमार दास ने गुरुवार को कहीं. वह बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में निर्यात की संभावनाओं एवं वैश्विक व्यापार के बदलते परिवेश में निर्यात दस्तावेजीकरण विषय पर बीआइए सभागार में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. कस्टम विभाग के अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने कहा कि विभाग में सुविधा निर्यात केंद्र की स्थापना की गयी है.
निर्यात के लिए कस्टम विभाग में जीआर फॉर्म, पैकिंग लिस्ट की चार कॉपी, कांट्रैक्ट कॉपी, लेटर ऑफ क्रेडिट, पर्चेज ऑर्डर की कॉपी, इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है. बीआइए के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि बिहार में कृषि उत्पाद, टूरिज्म, स्वास्थ्य सेवाओं के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं. मौके पर बीआइए के उपाध्यक्ष संजय गोयनका, एचडीएफसी बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रवि मोहन, एसबीआइ के मुख्य प्रबंधक सैयद मुजफ्फरुद्दीन, मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे.