विधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने बुधवार को एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में परिणामी वरीयता देने के मामले में राज्य सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अंजना मिश्रा के खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि परिणामी वरीयता का निर्णय सही है. इसके पहले एकल पीठ ने सरकार के फैसले पर रोक लगा रखी है. गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय में कर्मचारियों का एक वर्ग ने प्रमोशन में आरक्षण देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. ————-खाद्य सचिव को नोटिसविधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने लखीसराय,शिवहर और नालंदा जिलों में उपभोक्ता फोरम में महिला सदस्यों की नियुक्ति को लेकर राज्य के खाद्य सचिव को नोटिस जारी किया है. लालपा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की अदालत ने तीनों जिलों की चयन समिति में शामिल सदस्यों को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.12 अगस्त तक सभी को जवाब देने को कहा गया है.
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हाइकोर्ट. परिणामी वरीयता पर फैसला सुरक्षित
विधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने बुधवार को एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में परिणामी वरीयता देने के मामले में राज्य सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अंजना मिश्रा के खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि परिणामी वरीयता का निर्णय सही […]
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