हाजीपुर. राजद नेता चंद्रमा सिंह की हत्या के मामले में वैशाली के सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. देसरी थाने के चकेयाज गांव निवासी राजद नेता चंद्रमा सिंह की 25 अगस्त, 2004 को गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में हत्या की साजिश रचने के आरोप का सामना कर रहे श्री सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने आरोपमुक्त कर दिया. इसके साथ ही मामले के सह आरोपित कुणाल सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. हत्या के बाद मृतक के भाई वीरेंद्र सिंह के बयान पर सांसद श्री सिंह सहित 10 नामजद एवं आठ अज्ञात के विरुद्ध देसरी थाना कांड संख्या-147/ 04 दर्ज की गयी थी. घटना के कुछ ही दिनों बाद मामले के मुख्य आरोपित शैलु सिंह की हत्या हो गयी थी. श्री सिंह के सांसद चुने जाने के बाद सत्रवाद संख्या- 455/04 का त्वरित विचारण प्रारंभ करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने तीन माह की अवधि में विचारण समाप्त कर दिया. न्यायालय ने सांसद के विरुद्ध भादवि की धारा- 302/ 120 बी के आरोप को संदेहों से परे नहीं पाया और संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया. मामले के दूसरे आरोपित कुणाल सिंह को भी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
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चंद्रमा सिंह हत्याकांड में सांसद रामा सिंह बरी
हाजीपुर. राजद नेता चंद्रमा सिंह की हत्या के मामले में वैशाली के सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. देसरी थाने के चकेयाज गांव निवासी राजद नेता चंद्रमा सिंह की 25 अगस्त, 2004 को गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में […]
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