संवाददाता,पटनाराज्य अर्ध सरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव एके शर्मा, संयुक्त सचिव आदित्य प्रसाद ,संगठन मंत्री जगदीश मंडल और अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने कहा है कि बोर्ड और निगमकर्मियों के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दस करोड़ रुपये भुगतान का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय से पारित आदेश में राशि का भुगतान सबसे पहले पीडि़त कर्मियों को किया जायेगा. यह प्रबंध निदेशक या प्रशासक की अनुशंसा पर होगा. महासंघ ने बताया कि राशि के लिए पीडि़त कर्मियों को प्रबंध निदेशक के यहां आवेदन करना होगा. वह प्राथमिकता के आधार पर भुगतान का निर्णय करेंगे. शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट को मॉनीटरिंग का भी निर्देश दिया है.
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राशि पीडि़त कर्मियों को मिले: महासंघ ,अनिवार्य
संवाददाता,पटनाराज्य अर्ध सरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव एके शर्मा, संयुक्त सचिव आदित्य प्रसाद ,संगठन मंत्री जगदीश मंडल और अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने कहा है कि बोर्ड और निगमकर्मियों के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दस करोड़ रुपये भुगतान का निर्देश दिया है. […]
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