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समय पर जमा करें फॉर्म एफ,अल्ट्रासाउंड केंद्र की होगी जांच

– माह की पांच तारीख तक अल्ट्रासाउंड सेंटर को जमा करना है फार्म एफ – भ्रूण हत्या पर रोक के लिए बनी रणनीति संवाददाता,पटना भ्रूणहत्या पर रोक के लिए नयी रणनीति तैयार की गयी है. इस काम में संलिप्त अल्ट्रासाउंड सेंटर की लाइसेंस रद्द होगी. इस काम में सामाजिक लोगों को भी जोड़ा जायेगा. इसके […]

– माह की पांच तारीख तक अल्ट्रासाउंड सेंटर को जमा करना है फार्म एफ – भ्रूण हत्या पर रोक के लिए बनी रणनीति संवाददाता,पटना भ्रूणहत्या पर रोक के लिए नयी रणनीति तैयार की गयी है. इस काम में संलिप्त अल्ट्रासाउंड सेंटर की लाइसेंस रद्द होगी. इस काम में सामाजिक लोगों को भी जोड़ा जायेगा. इसके लिए सिविल सर्जन ने सभी अस्पताल के प्रभारियों को हर माह की पांच तारीख को फॉर्म एफ जमा करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने वाले केंद्रों का लाइसेंस बिना नोटिस के रद्द कर दिया जायेगा. क्या है फार्म एफ फॉर्म एफ अल्ट्रासाउंड केंद्र पर जांच कराने वाली गर्भवती महिला के बीच एक सहमति पत्र है. इसमें जांच कराने वाली महिला तथा गर्भ की स्थिति व जांच का पूरा ब्योरा रहता है. इस फॉर्म को हर सेंटर पर रखना अनिवार्य है ताकि जब भी कोई गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड कराने आये,तो पूरी जानकारी दें . कोट आज भी अधिकतर परिवार पहली संतान की जांच महज इसलिए कराते हैं कि उनका पहला बच्चा लड़का हो. इसका फायदा उठाते हुए कुछ रेडियोलॉजी सेंटर लिंग बताने को तैयार हो जाते हैं. राजधानी में ऐसे कई सेंटर हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं. ऐसे सेंटर पर कार्रवाई होगी. डॉ के.के.मिश्रा, सिविल सर्जन

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