इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने सभी एसएसपी और एसपी को विशेष निर्देश जारी किया है. इसके अलावा जिन अपराधियों ने जाली नोट के कारोबार के जरिये संपत्ति जमा कर ली है, उनके खिलाफ पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करें.
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जाली नोट के कारोबारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
पटना: राज्य के सभी जिलों को जाली नोट वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस तरह का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने और गिरफ्तार करने के लिए सभी जिलों की पुलिस को स्पेशल ड्राईव चलाने का आदेश दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर ऐसे जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी विस्तृत […]
पटना: राज्य के सभी जिलों को जाली नोट वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस तरह का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने और गिरफ्तार करने के लिए सभी जिलों की पुलिस को स्पेशल ड्राईव चलाने का आदेश दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर ऐसे जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने का आदेश दिया गया है.
पहले से चिह्ति अपराधी को पकडें : आइजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने अपने पत्र में कहा है कि इस मामले में जो अपराधी पहले से चिन्हित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए सख्त कार्रवाई की जाये. इससे पहले अक्टूबर 2014 से अब तक इओयू ने पांच बार सभी जिलों को पत्र लिखा है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई करने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है. इस मामले को खेदजनक बताते हुए आइजी ने इस पर कड़ी फटकार सभी एसपी को लगाते हुए इस बार निर्धारित समयसीमा के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है. इस मामले में एसएसपी या एसपी रुचि नहीं ले रहे हैं, आइजी ने इसे खेदजनक बताते हुए ऐसे मामलों में अपराधियों को पकड़ने के लिए समकालीन अभियान (एस-ड्रायव) चलाने को कहा है. थोड़े-थोड़े समय पर एक के बाद एक अभियान चलाने से भगोड़े अपराधियों के पकड़ में आने की संभावना बढ़ जाती है.
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