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घबराएं नहीं, वोटर लिस्ट में 31 जुलाई के बाद फिर जुड़वा सकेंगे अपना नाम

पटना: विधानसभा चुनाव में वोट डालना चाहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको 31 जुलाई के बाद फिर से मौका मिलेगा. 1 अगस्त से फिर से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकेगा. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 13 जून ही थी. […]

पटना: विधानसभा चुनाव में वोट डालना चाहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको 31 जुलाई के बाद फिर से मौका मिलेगा. 1 अगस्त से फिर से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकेगा. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 13 जून ही थी. 15 जुलाई तक दावा-आपत्ति निबटारे का अंतिम दिन है. इसके बाद 31 जुलाई को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा. इसके ठीक बाद यानी एक अगस्त से सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान शुरू होगा. इस कारण किसी भी वोटर को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.

यदि मतदाता सूची में कोई त्रुटि है. वोटर कार्ड नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो समस्या को भी बहुत आसानी से 31 जुलाई के बाद खत्म करा सकते हैं. आप अपने बीएलओ को संबंधित फॉर्म भर कर जमा कर सकते हैं या फिर सीधे अपने इआरओ कार्यालय में जमा कर सुनिश्चित कर सकते हैं. साथ ही यदि आपका नाम दर्ज है. उसमें कोई गलती है तो फिर नाम,तसवीर व पता आदि के साथ जन्मतिथि में सुधार भी करा सकते हैं और वोटर कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए भी आवेदन दिया जा सकेगा.

जन्म व निवास प्रमाण पत्र रखें तैयार
आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आवेदन की हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर रख लें. आप फॉर्म को बीएलओ या इआरओ ऑफिस से मांग सकते हैं. नाम जुड़वाने के लिए जन्म और निवास प्रमाण पत्र तैयार रखें. नये मतदाताओं के लिए फार्म भर कर साथ में दोनों प्रमाणपत्रों की कॉपी लगानी पड़ेगी. यदि आपके परिवार के सदस्य पहले से वोटर हैं, तो मतदाता सूची की डिटेल्स भी साथ में रख लें. वोटर लिस्ट में आधार व मोबाइल नंबर और इ-मेल भी जोड़ा जा सकता है. आधार और मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी के साथ आधार नंबर जोड़ सकते हैं. यदि अभी आधार कार्ड नहीं मिला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो फिर आप इंटरनेट से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रयोग फार्म भरने में कर सकते हैं. नया मतदाता बनने के लिए एक जनवरी 2015 को आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
31 जुलाई को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा. इसके बाद नये वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने लगेगा. मतदाताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने समेत सुधार का सारा काम होगा.
बैजूनाथ सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना

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