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पोशाक-छात्रवृत्ति व साइकिल की राशि 18-25 के बीच बंटेगी

योजनाओं की राशि बांटने की तारीख एक सप्ताह बढ़ी पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब 18 जुलाई से 25 जुलाई के बीच पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और सेनेटरी नैपकिन की नकद राशि दी जायेगी. शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी जिलों को इसके लिए निर्देश दे दिया है और शिडय़ूल भी जारी […]

योजनाओं की राशि बांटने की तारीख एक सप्ताह बढ़ी
पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब 18 जुलाई से 25 जुलाई के बीच पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और सेनेटरी नैपकिन की नकद राशि दी जायेगी. शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी जिलों को इसके लिए निर्देश दे दिया है और शिडय़ूल भी जारी कर दिया है. इससे पहले पहले 11 से 18 जुलाई के बीच योनजाओं की राशि का वितरण किया जाना था. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.
के. महाजन द्वारा शिडय़ूल में चार जुलाई को सभी जिले वितरण का कार्यक्रम निर्धारण करते हुए इसके निर्देश जारी किया जायेगा. छह से 10 जुलाई को जिला कार्यालय द्वारा निकासी व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटित किया जायेगा. इसके बाद 11-17 जुलाई तक कोषागार से व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर लेंगे और 18-25 जुलाई के बीच राशि के वितरण का काम होगा.
सभी जिलों के डीइओ-डीपीओ को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च जातियों के गरीब छात्रों (जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम है) को छात्रवृत्ति दी जायेगी.
इसके अलावा शिक्षकों की हड़ताल, भूकंप और भीषण गरमी से स्कूलों के बंद होने कारण बच्चों की 75 फीसदी उपस्थिति इस साल के लिए शिथिल कर दिया गया है. स्कूल में नामांकित व अध्ययनरत सभी छात्र-छात्रओं को योजनाओं की राशि दी जायेगी. इसके लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यपकों को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि जिस बच्चे को योजना का लाभ दिया जा रहा है वह उस स्कूल में नामांकित है और पढ़ रहा है.
इसके अलावा 18 जुलाई से पहले सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री साइकिल, पोशाक, प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्रीकिशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (सेनटरी नैपकिन) की राशि संबंधित स्कूलों के खाते में उपलब्ध करा दिया जाये.
इसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य द्वारा नामांकित व अध्ययनरत लाभुकों से पूर्व प्राप्ति रसीद ले कर छात्र या छात्र का नाम, पिता का नाम व पता, क्लास, रौल नंबर, योजना का नाम, अवधि व योजना की राशि का सर्टिफिकेट तैयार करना होगा. शिक्षा विभाग ने डीइओ के नेतृत्व में डीपीओ (योजना-लेखा) और डीपीओ (आरएमएसए) इन योजनाओं की राशि बांटने की मॉनीटरिंग करेंगे. साथ ही बैंकों से राशि निकालने और वितरण करने के लिए जिला प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की जायेगी.

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